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*जबलपुर रिंग रोड परियोजना: वाहनों के लिए मार्ग परिवर्तित, रेलवे ब्रिज निर्माण के कारण 60 दिन की रोक*

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी जबलपुर

IMG 20241226 WA0006Breaking news Mp:-जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने रिंग रोड परियोजना के अंतर्गत बरेला से मानेगांव खंड (पैकेज-1) में रेलवे ब्रिज के सुधार और निर्माण के चलते 60 दिनों के लिए सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध लगाया है। इस अवधि में वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं।

**वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था** 

**रायपुर से मंडला होकर जबलपुर आने वाले वाहन** 

इन वाहनों को अब मंडला से होकर घंसौर और लखनादौन के रास्ते जबलपुर आना होगा।

**रायपुर और मंडला से जबलपुर होकर कटनी जाने वाले वाहन**

इन वाहनों के लिए मंडला से निवास, कुंडम और सिहोरा होकर कटनी जाने का मार्ग तय किया गया है। 

**प्रस्ताव का आधार** 

यह निर्णय अनुविभागीय राजस्व अधिकारी और भूमि अधिग्रहण अधिकारी, रांझी द्वारा दिए गए प्रस्ताव के आधार पर लिया गया है। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 और मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत यह आदेश जारी किया गया है।

**आवश्यक चर्चा और सुझाव** 

परियोजना निर्देशक अमृतलाल साहू ने बताया कि इस निर्णय को लागू करने से पहले कलेक्टर जबलपुर और मंडला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात), और क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों ने सुझाव दिया कि बरेला-मानेगांव मार्ग पर यातायात को जनवरी 2025 के पहले सप्ताह में रोकना उपयुक्त होगा, क्योंकि नव वर्ष के अवसर पर कान्हा नेशनल पार्क में यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है।

 **यातायात प्रतिबंध की समयावधि**  

तदानुसार, 5 जनवरी 2025 से बरेला-मानेगांव खंड के रेलवे ब्रिज निर्माण कार्य के चलते वाहनों का मार्ग परिवर्तित किया जाएगा। यह प्रतिबंध 60 दिनों तक लागू रहेगा।

 **जनता के लिए सूचना**  

प्रशासन ने जनता को निर्देश दिया है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। इस परियोजना का उद्देश्य सड़क और रेलवे ब्रिज के निर्माण में सुधार कर क्षेत्र के यातायात को सुगम बनाना है।
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